हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे की गूंज नहीं सुनाई देगी. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखे के विनिर्माण,भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन विपणन, प्लेटफार्म के माध्यम से वितरण और सभी प्रकार के पटाखे को फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.
यह आदेश दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जारी किया है.जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के तहत पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने इस आदेश की कॉपी को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू प्रभावी रहेगा. पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर विभाग्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, इसके साथ ही गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से यह अपील की है कि वह भी पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर सजग रहे और प्रदर्शन को रोकने में सरकार का सहयोग करें.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बेहद गंभीर है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से 21 बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान पर भी अमल करने की तैयारी चल रही है. साथ ही दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए लोग अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाए.