मानहानि केस में आतिशी को मिली राहत,बीजेपी पर लगाया था पार्टी में शामिल होने का आरोप

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दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशय में भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में संबंध आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी है।

भाजपा नेता प्रवीण शंकर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्होंने दावा किया था कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आदेश ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

बता दे कि दिल्ली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि 2 अप्रैल 2024 को आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें दावा किया गया था कि भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था.

One thought on “मानहानि केस में आतिशी को मिली राहत,बीजेपी पर लगाया था पार्टी में शामिल होने का आरोप

  1. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
    and now each time a comment is added I get four emails
    with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
    Many thanks!

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