शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने राहत दी है.शिल्पा-राज ने ईडी द्वारा उनके घर को खाली करने के नोटिस भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा फार्म हाउस को अस्थाई रूप से जब्त कर लिया गया था, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि ईडी इन नोटिस को तब तक लागू नहीं करेगा, जब तक कि उनके अपील पर फैसला नहीं हो जाता. परिवर्तन निदेशालय ने मुंबई हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस को तब तक लागू नहीं करेगा, जब तक कि उनकी अपील पर आदेश नहीं आ जाता.
शिल्पा शेट्टी और राज को बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है. जानकारी के लिए बता दे कि मामला एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़ा है,जिसमें शिल्पा और राज को उनके मुंबई और पुणे स्थित घरों से खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था,लेकिन अब कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें घर से खाली नहीं करना पड़ेगा .इस मामले के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी किए गए इविक्शन नोटिस प्रबल नहीं करेगा, जब तक कि उनकी अपील को लेकर आखिरी फैसला नहीं आ जाता.
27 सितंबर को ईडी ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को मुंबई के जुहू में उनके घर और पुणे में एक फार्म हाउस को 10 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था. कपल ने इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.इतना ही नहीं इसे अवैध बताते हुए इस नोटिस को रद्द करने की मांग की थी. वहीं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को स्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है.