राजस्थान के उदयपुर में रेप के बाद 8 साल की नाबालिक बच्ची की हत्या, उसके शव के 10 टुकड़े कर थैली में भरने के मामले में अब न्याय मिला है.
उदयपुर पोक्सो -2 कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने मुख्य आरोपी 21 साल के युवक कमलेश राजपूत को फांसी की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के मामले में चार-चार साल की सजा सुनाई है.
8 दिन पहले मुख्य आरोपी 21 वर्षीय युवक कमलेश राजपूत सहित उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था. पुलिस के अनुसार आरोपी चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को घर लेकर गया था. इसके बाद रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या की गई. उसके हाथ पैर धड़ सहित शव के 10 टुकड़े कर बोरी में भरकर घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में फेंका गया था . आरोपी मृतक बच्ची के घर के पास ही रहती थी और बच्ची आरोपी को भैया कहकर बुलाती थी,साथ ही बच्ची ने रक्षाबंधन पर उसे राखी भी बांधी थी.
चार्ज शीट के अनुसार आरोपी कमलेश ने घर के बाथरूम में ही पत्थर छुरे से बच्ची के हाथ पैर धड़ सहित पूरे शरीर के अलग-अलग 10 टुकड़े किए थे. फिर उन टुकड़ों को अलग-अलग थैली में भर लिया था. थैलियों को टॉयलेट में छुपा रखा था. कमलेश के माता-पिता को घटना की खबर दूसरे दिन 30 मार्च को लगी थी. तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था. रात 11:00 बजे कमलेश शव के टुकड़ों से भरी बोरी लेकर घर से करीब 200 मीटर दूर बने खंडहर में फेंकने गया था. इस बीच कमलेश का पिता राम सिंह घर के बाहर और मां किशन खंडहर के बाहर खड़ी रही, ताकि आने जाने वालों से बेटे को सतर्क कर सके.
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